महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने एक 31 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ Triple Talaq (तत्काल तलाक) देने के आरोप में मामला दर्ज किया है, जो 2019 में प्रतिबंधित कर दिया गया था।
एक अधिकारी के अनुसार, आरोपी मुम्बरा इलाके का निवासी है, और उसने अपनी 25 वर्षीय पत्नी के पिता को मंगलवार को फोन करके कहा कि वह अपनी पत्नी को Triple Talaq दे रहा है, क्योंकि वह अकेले टहलने जा रही थी।
पत्नी की शिकायत पर बुधवार को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 351(4) के तहत आपराधिक धमकी और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है।